भोपाल। लंबे लमय बाद मध्य प्रदेश पुलिस के लिए खुशखबरी है। एमपी में अब पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर- पोस्टिंग के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जी हां अब डीजीपी के निर्देश के बाद प्रदेश के हर जोन में एक बोर्ड का गठन कर दिया गया। इस बोर्ड में आईजी अध्यक्ष, डीआईजी और एसपी सदस्य हैं।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक पुलिस मुख्यालय स्तर पर ही पुलिस स्थापना बोर्ड था। अब जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर स्वतंत्र होगा। यह बोर्ड कांन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का ट्रांसफर कर सकेगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जानिए क्या हैं दिशा निर्देश.....
- अब कांन्स्टेबल से स्पेक्टर रैंक के अधिकारी व कर्मचारियों को अपना ट्रांसफर- पोस्टिंग करानी है तो जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड में आवेदन देना ही पड़ेगा। बोर्ड ही फैसला लेगा कि ट्रांसफर- पोस्टिंग करना है या फिर नहीं।
- स्थापना बोर्ड ट्रांसफर लिस्ट पर अपना अनुमोदन देकर पुलिस आईजी आदेश जारी करेंगे। वहीं, जिला पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों का जोन के अंतर एक इकाई से दूसरी इकाई में ट्रांसफर करने के लिए जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड को पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा से अनुमोदन लेकर आदेश जारी करेगा।
- पति- पत्नी के स्वयं के खर्चे पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन आता है तो उनका ट्रांसफर जिले या मुख्यालय स्तर पर किया जा सकता है।
- आपसी ट्रांसफर की स्थिति में भी बोर्ड फैसला लेगा।
- ट्रांसफर के लिए अनुकंपा से नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को छोड़कर नव आरक्षक की ट्रांसफर तभी किए जा सकेंगे, जब वह जिस जिले से भर्ती हुए हैं उस जिले में नियुक्ति के दौरान 5 साल की सेवा को पूर्ण कर लिया हो और बुनियादी ट्रेनिंग पास कर ली हो।
- कांन्स्टेबल से लेकर निरीक्षक अधिकारी और कर्मचारी के जिले में ट्रांसफर के लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि उनके रिटायरमेंट का एक साल बचा है तो जिले में पदस्थ किया जा सकता है।
- अविवाहित या विधवा तलाकशुदा महिला अधिकारी, कर्मचारी और अनुकंपा नियुक्ति के मामले में जिले में स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
- जिन अधिकारियों, कर्मचारियों का पूर्व में ट्रांसफर शिकायत आवश्यकता के आधार पर किया था, उनकी उसी इकाई में पदस्थापना नहीं की जाएगी. -प्रधान आरक्षक और एएसआई के पद पर पदस्थ पदोन्नति पश्चात पदस्थापना के जिले में 5 साल एवं 3 साल सेवा काल पूर्ण करने के बाद ट्रांसफर की पात्रता होगी।
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