मुरैना। चंबल कमिश्नर श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा ने तत्कालीन बीआरसी पहाडगढ़ देवेन्द्र हरदेनिया को शासकीय कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विदित है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षक कन्या उ.मा.विद्यालय कैलारस रहते हुये बिना समक्ष नियुक्ति के चौकीदार के पद के नाम से मानदेय का भुगतान शासकीय वित्तीय अनियमितता एवं आर्थिक क्षति पहुंचाने एवं रामकृष्ण पब्लिक स्कूल परसौटा की गलत मान्यता की अनुशंसा किये जाने में लापरवाही,
प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण हरदेनिया को सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हरदैनिया को खण्ड शिक्षाधिकारी पोरसा में निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
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