आवेदकों हेतु शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बेरोजगार युवक/युवतियां आवेदन कर सकेगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही पात्रता होगी। आवेदक किसी निजी अथवा शासकीय संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिये। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष हो। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी। प्रशिक्षणार्थी निर्धारित 200 घंटे का प्रशिक्षण बिना रुकावट के सफलतापूर्वक पूर्ण करेगा इस बावत विभाग से अनुबंध करना होगा।
प्रशिक्षणार्थियों का चयन कम्प्यूटरीकृत लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदकों की संख्या लक्ष्यों से कम होने पर लाटरी की आवश्यकता नहीं होगी एवं प्रशिक्षणार्थियों का चयन वांछनीय शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा। लाटरी की प्रक्रिया राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा की जाएगी तथा चयनित प्रशिक्षणार्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए आवेदकों को SMS के माध्यम से सूचित किया जायेगा। चयनित प्रशिक्षणार्थियों को विषय वस्तु के अंतर्गत पौधशाला प्रबंधन, बुनियादी उपकरणों की पहचान एवं उनका उपयोग लेण्ड स्केपिंग ओरनामेंटल गार्डनिंग, कीट बीमारियां एवं उनका प्रबंधन, भूमि की जल निकासी और पोषण संबंधी आवश्यकता, उद्यानिकी फसलों का उत्पादन, फसलोत्तर प्रबंधन एवं प्रसंस्करण के संबंध में व्यवहारिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे
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