1 जनवरी से बदलेंगे एटीएम, पीएफ और बीमा के नियम, ये होंगे 2020 के 10 बदलाव
सतना/ नए साल 2020 के आगमन में अब महज कुछ घंटे शेष बचे हुए है। जहां एक ओर लोग नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे है तो वहीं दूसरी ओर कई लोग बीते साल को यादगार बनाने की तैयारी में पार्टी आयोजित कर रहे है। पर आज एक बात जानना जरूरी है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। यानी की 2019 में जो नियम चल रहा थे वह अब 1 जनवरी 2020 से बदलने वाले है। जीवन से जुड़ी यदि सेवाओं की बात करें तो पीएफ, बीमा, एटीएम, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सहित ये 10 नियमों में बदलाव हो रहा है।
1- रात में एटीएम से पैसे निकासी पर लगेगा ओटीपी:
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एटीएम से नकदी निकासी पर बड़े बदलाव किए है। अब रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 10 हजार या इससे ज्यादा की नकदी निकासी पर एटीएम मशीन से पैसे निकालने पर मोबाइल एसएमएस में आया ओटीपी डालना अनिवार्य होगा। बिना ओटीपी डाले आप पैसे नहीं निकाल सकते है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एटीएम से नकदी निकासी पर बड़े बदलाव किए है। अब रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 10 हजार या इससे ज्यादा की नकदी निकासी पर एटीएम मशीन से पैसे निकालने पर मोबाइल एसएमएस में आया ओटीपी डालना अनिवार्य होगा। बिना ओटीपी डाले आप पैसे नहीं निकाल सकते है।
2- पैन को आधार से लिंक से मिली राहत:
अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैन कार्ड को आधार से 31 दिसंबर तक लिंक कराना अनिवार्य था। लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। जिन लोगों के आधार कार्ड-पैन कार्ड से लिंक नहीं है उनको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे लोग मार्च 2020 तक पैन को आधार से लिंक करवा सकते है।
अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैन कार्ड को आधार से 31 दिसंबर तक लिंक कराना अनिवार्य था। लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। जिन लोगों के आधार कार्ड-पैन कार्ड से लिंक नहीं है उनको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे लोग मार्च 2020 तक पैन को आधार से लिंक करवा सकते है।
3- अब लगेगा दोगुना टोल:
केन्द्र सरकार के परिवहन नियम के मुताबिक 15 जनवरी के बाद नेशनल हाईवे (एनएस) से गुजरने वाले वाहन या फिर (गाडिय़ों) में फास्टैग आवश्यक होगा। कहते है कि शासनस्तर से 1 करोड़ फास्टैग पहले ही जारी हो चुकें है। फास्टैग यदि वाहन चालक नहीं लगाए तो दोगुना टोल टैक्स भरना होगा।
केन्द्र सरकार के परिवहन नियम के मुताबिक 15 जनवरी के बाद नेशनल हाईवे (एनएस) से गुजरने वाले वाहन या फिर (गाडिय़ों) में फास्टैग आवश्यक होगा। कहते है कि शासनस्तर से 1 करोड़ फास्टैग पहले ही जारी हो चुकें है। फास्टैग यदि वाहन चालक नहीं लगाए तो दोगुना टोल टैक्स भरना होगा।
4- पीएफ के नियमों में भी बदलाव:
(ईपीएफओ) कर्मचारी भविष्य निधि (एम्प्लॉई प्राइवेट फंड) के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब कर्मचारी ही पीएफ का अंशदान स्वयं तय कर सकेंगे। कंपनियां कर्मचारियों पर मनमर्जी दबाव नहीं बना सकती है। साथ ही वे कंपनियां भी पीएफ के दायरे में होंगी जहां अभी तक सिर्फ 10 कर्मचारी कार्य कर रहे है। वहीं कर्मचारी पेंशन फंड से एकमुश्त राशि निकाल सकते है।
(ईपीएफओ) कर्मचारी भविष्य निधि (एम्प्लॉई प्राइवेट फंड) के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब कर्मचारी ही पीएफ का अंशदान स्वयं तय कर सकेंगे। कंपनियां कर्मचारियों पर मनमर्जी दबाव नहीं बना सकती है। साथ ही वे कंपनियां भी पीएफ के दायरे में होंगी जहां अभी तक सिर्फ 10 कर्मचारी कार्य कर रहे है। वहीं कर्मचारी पेंशन फंड से एकमुश्त राशि निकाल सकते है।
5. बीमा और क्रेडिट कार्ड में महंगाई के साथ राहत:
आईआरडीए ने चेंज लिंक्ड और नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की है। हालांकि इससे प्रीमियम तो मंहगा होगा लेकिन महंगाई से राहत मिलेगी। वहीं एलआईसी ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले चार्च को भी खत्म करने की घोषण की है।
आईआरडीए ने चेंज लिंक्ड और नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की है। हालांकि इससे प्रीमियम तो मंहगा होगा लेकिन महंगाई से राहत मिलेगी। वहीं एलआईसी ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले चार्च को भी खत्म करने की घोषण की है।
6- अब सस्ते होंगे कर्ज:
एसबीआई ने नए साल 2020 के लिए ग्राहकों को बड़ा तोफा दिया है। बताया गया कि रेपो रेट से जुड़े कर्ज का ब्याज 0.25 % तक घटा दिया है। कहते है कि नई दरों का फायदा पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा। क्योंकि उनकी रीसेट डेट भी 1 जनवरी ही है।
एसबीआई ने नए साल 2020 के लिए ग्राहकों को बड़ा तोफा दिया है। बताया गया कि रेपो रेट से जुड़े कर्ज का ब्याज 0.25 % तक घटा दिया है। कहते है कि नई दरों का फायदा पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा। क्योंकि उनकी रीसेट डेट भी 1 जनवरी ही है।
7- अब चिप वाले एटीएम ही होंगे मान्य:
31 दिसंबर तक पुराने डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले कार्ड से बदलवाना आवश्यक हो गया है। नए साल 2020 में पुराने डेबिट कार्ड से कोई भी ग्राहक नकदी नहीं निकाल सकते है। कहते है कि इसमें लगी मैग्नेटिक स्ट्रिप अपने आप बेकार हो जाएगी। जिससे एटीएम मशीन ग्राहक के डेटा की पहचान करती है।
31 दिसंबर तक पुराने डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले कार्ड से बदलवाना आवश्यक हो गया है। नए साल 2020 में पुराने डेबिट कार्ड से कोई भी ग्राहक नकदी नहीं निकाल सकते है। कहते है कि इसमें लगी मैग्नेटिक स्ट्रिप अपने आप बेकार हो जाएगी। जिससे एटीएम मशीन ग्राहक के डेटा की पहचान करती है।
8- एनईएफटी पर नहीं लगेगा चार्ज :
एनईएफटी ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बताया गया कि 1 जनवरी 2020 से अब बैंकों में एनईएफटी के जरिए लेन-देन पर कोई भी शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। एनईएफटी भी अब हफ्ते के सातों दिन, चौबीसों घंटे हो सकेगा। भारत बिल पेमेंट सिस्टम से प्रीपेड छोड़कर सभी बिलों का भुगतान किया जाएगा।
एनईएफटी ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बताया गया कि 1 जनवरी 2020 से अब बैंकों में एनईएफटी के जरिए लेन-देन पर कोई भी शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। एनईएफटी भी अब हफ्ते के सातों दिन, चौबीसों घंटे हो सकेगा। भारत बिल पेमेंट सिस्टम से प्रीपेड छोड़कर सभी बिलों का भुगतान किया जाएगा।
9- अब जरूरी होगी हॉलमॉर्किंग:
नए साल 2020 में सोने-चांदी की ज्वेलरी की खरीदारी पर अब हॉलमॉर्किंग अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में 1 वर्ष तक छूट रहेगी। ज्वेलरी पर हॉलमॉर्किंग के नियम 2000 से लागू हैं, लेकिन हॉलमॉर्किंग अनिवार्य नहीं थी। अब हॉलमॉर्किंग के कारण सोने-चांदी के दाम भी बढ़ सकते हैं।
नए साल 2020 में सोने-चांदी की ज्वेलरी की खरीदारी पर अब हॉलमॉर्किंग अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में 1 वर्ष तक छूट रहेगी। ज्वेलरी पर हॉलमॉर्किंग के नियम 2000 से लागू हैं, लेकिन हॉलमॉर्किंग अनिवार्य नहीं थी। अब हॉलमॉर्किंग के कारण सोने-चांदी के दाम भी बढ़ सकते हैं।
10. अब आधार से होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन:
नए वर्ष 2020 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने बड़ा तोफा दिया है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है। नई जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रणाली 1 जनवरी 2020 से लागू होगी।
नए वर्ष 2020 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने बड़ा तोफा दिया है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है। नई जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रणाली 1 जनवरी 2020 से लागू होगी।