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प्रमोशन में आरक्षण के लिए सरकार अपना सकती है यह फार्मूला


भोपाल।मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में वर्ष 2014 से पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है जिसके चलते सरकारी अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति नहीं पा रहे हैं। पहले भी मुख्यमंत्री कमलनाथ इसका जल्द हल निकालने की बात भी कह चुके हैं।
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा है कि सरकार 3 फार्मूलो में से किसी एक के आधार पर अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन देने पर विचार कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ केंद्र सरकार के अधिकारियों और वरिष्ठ कानूनविदों से बात कर चुके हैं। सरकार के पास पहला फार्मूला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई कर मामले का समाधान हो। जब मामले का हल हो तब तदनुसार निर्णय लिया जाए। दूसरा फार्मूला सरकार के पास यह है कि सरकार जिस तरह से आईएएस आईपीएस और स्टेट सर्विस के अधिकारियों को पदोन्नति के बजाय क्रमोन्नति देती है उसी तरह से पूरे राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को दी जाए। तीसरा निर्णय पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही प्रमोशन का है। अब सरकार जल्द ही इस बारे में फैसला लेगी कि इन तीनों फार्मूले में से किसके आधार पर प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाए।

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