शिवपुरी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2022 के लिए पार्षद पद तथा जिला पंचायत सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन के दौरान अभ्यर्थी की ओर से जमा की गई निक्षेप राशि अभ्यर्थियों को वापिसी की जाएगी।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी विवेक कुमार रघुवंशी ने बताया कि नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित अभ्यर्थी स्वयं, निक्षेप राशि एमपीटीसी-6 रसीद की मूल प्रति, अपने आधार कार्ड की मूलपति एवं एक छायाप्रति आवश्यक रूप से साथ लेकर स्थानीय निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी से अवकाश दिवस को छोड़कर कार्यालयीन समय में अंतिम छह माह पूर्ण होने के पूर्व उपस्थित होकर विधिवत, परिशिष्ट-15 प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर निक्षेप राशि वापिस प्राप्त कर सकते है। इसके पश्चात निक्षेप राशि शासकीय शीर्ष में जमा कर दी जाएगी।
ऐसे अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो गए/नाम वापिस ले लिए गए/ नाम निर्देशन पत्र जमा नही किया गया/ निर्वाचन में डाले गए कुल मत पत्रों के 1/6 या उससे अधिक मत प्राप्त हुए है उन अभ्यर्थियों को निक्षेप राशि 7 सितम्बर 2022 से लगातार स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में कार्यालीयन समय में वापिस की जा रही है।
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