प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भाई खरीफ फसलों का बीमा 14 अगस्त तक कराएं
शिवपुरी, खरीफ वर्ष 2025 के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषक अपनी फसलों का बीमा अब 14 अगस्त तक करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हेतु जिले में अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों पर ऋणी/अऋणी कृषकों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त की गई है एवं ऋणी कृषकों की फसल बीमा की पोर्टल में प्रविष्टि की अंतिम तिथि 30 अगस्त है।
जिन कृषक द्वारा किसी भी बैंक से केसीसी लोन नहीं लिया गया वें अऋणी कृषकों के बीमांकन हेतु भारत सरकार द्वारा एग्रीस्टेक कृषक आई.डी. अनिवार्य है। एग्रीस्टेक कृषक आई.डी. के साथ अपना आवेदन भरकर आधार कार्ड, बचत बैंक पासबुक एवं बही (पावती) की छायाप्रति, बुवाई-प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, फार्मर आईडी एवं खरीफ हेतु निर्धारित बीमित राशि का 2% प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम के साथ जमा कर फसल बीमा करवा सकते हैं। जिससे उक्त कृषकों को फसल बीमा का लाभ मिल सके।
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