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विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न 

विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न 

शिवपुरी | 08-सितम्बर-2019  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अमनीश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में ग्राम बांसखेड़ी मे गत दिवस शनिवार को अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण, पीड़ित प्रतिकार एवं एसिड अटैक एवं आपदा प्रबंधन वाणिज्यिक तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम एवं गरीबी उन्मूलन के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री प्रमोद कुमार, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।
    कार्यकम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री प्रमोद कुमार ने बताया कि ग्रामीणों को अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित कानूनी अधिकारों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि म.प्र.भू-राजस्व संहिता के अनुसार अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति कलेक्टर की अनुमति के बिना अन्य वर्ग के व्यक्ति को अपनी भूमि विक्रय नहीं कर सकता। इसके अलावा इस वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार है।
    जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना अंतर्गत गंभीर अपराधों से पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है। इस दौरान एसिड अटैक, आपदा प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन योजनाएं, कन्या भ्रण हत्या एवं मानव तस्करी इत्यादि के संबंध में जानकारी देने के साथ-साथ इनसे बचने के उपाय भी बताए गए।

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