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विक्रेताओं द्वारा पीओएस मशीन से उर्वरक वितरण न किए जाने पर होगी अनुज्ञप्ति निलंबित

 
 
   
     जिले में रासायनिक उर्वरकों की बिक्री पी.ओ.एस मशीन के माध्यम से की जाएगी। जिन उर्वरक विक्रेताओं द्वारा पीओएस मशीन से उर्वरकों का वितरण नहीं किया जा रहा है एवं एक वर्ष से अधिक समय से उर्वरक संव्यवहार नहीं किया जा रहा है। ऐसे उर्वरक विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
    किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक श्री यू.एस.तोमर ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में सभी विकासखण्डों के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षकों को भी निर्देश दिए गए है कि प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसकी समीक्षा प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में की जाएगी।

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