ग्वालियर रेंज में पकडे गए मादक पदार्थों का जखीरा गुरुवार को दमोह में सीमेंट फैक्ट्री
की भट्टी में जलाकर खाक किया गया। कार्रवाइ्र्र पुलिस के
आला अफसरों की निगरानी में हुई।
करीब सात करोड कीमत के मादक पदार्थ १२०० डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाली भट्टी में जलाए गए। एडीजीपी ग्वालियर रेंज राजाबाबू सिंह ने बताया एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 52 ए में प्रावधान है कि पुलिस जो घातक मादक पदार्थ जप्त करती है उन्हें या अदालत के मालखानों में नहीं रखा जाएगा।
इन मादक पदार्थों को जप्त कर रखना घातक हो सकता है। इसलिए इन्हें कम से कम 1200 -1300 डिग्री सेल्सियस ताप में जलाकर खाक किया जाना चाहिए। इसलिए गुरुवार को ग्वालियर रेंज में 17 प्रकरणों में जप्त किए गए मादक पदार्थों को दमोह की सीमेंट फैक्ट्री की भट्टी में डालकर खाक किया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों की कीमत करीब 7 करोड से ज्यादा थी।
इस टीम की अगुवाई में नष्टी करण
नष्टीकरण की कार्रवाई के लिए एडीजीपी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई इसमें डीआईजी ग्वालियर रेंज, डीआईजी चंबल सहित एसपी ग्वालियर और शिवपुरी शामिल थे। टीम के सामने जप्त मादक पदार्थों को भट्टी में जलाया गया।
इस टीम की अगुवाई में नष्टी करण
नष्टीकरण की कार्रवाई के लिए एडीजीपी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई इसमें डीआईजी ग्वालियर रेंज, डीआईजी चंबल सहित एसपी ग्वालियर और शिवपुरी शामिल थे। टीम के सामने जप्त मादक पदार्थों को भट्टी में जलाया गया।
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