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इंदौर में सभी बैंक कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, कोई कोरोना प्रतिबंध नहीं है

 Bank Robbery; Madhya Pradesh Robbers looted 6 Lakhs from Bank In ...
इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने आदेश जारी कर इंदौर में बैकिंग संस्थानों को 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता से कार्य करने के प्रतिबंध से मुक्त किया है। बैकिंग संस्थान अब अपनी पूर्ण कार्मिक क्षमता से कार्य कर सकेंगे। इस संबंध में श्री मनीष सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी कर दिए हैं। 
जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता राशि एवं अन्य बैकिंग कार्यों/आहरण हेतु काफी संख्या में लोगों का आवगमन बैंकों में हो रहा है, ऐसी स्थिति में इंदौर शहर के समस्त बैकिंग संस्थान हेतु 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता से कार्य करने के प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया गया है। इस आदेश के माध्यम से समस्त बैकिंग संस्थान अपनी पूर्ण कार्मिक क्षमता से कार्य संपादित कर सकते है।

निर्देश दिए गए है कि समस्त बैंकिंग संस्थान मास्क/सोशल डिस्टेंसिंग/सेनेटाइजर का उपयोग सुनिश्चित करें। सोशल डिस्टेंसिंग हेतु बैंक प्रबंधक पूर्ण सतर्कता रखें एवं आवश्यक चिन्हांकन (गोले बनाकर अथवा अन्य चिन्ह बनाकर) सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करवायें। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट एवं प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे।

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