
इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने आदेश जारी कर इंदौर में बैकिंग संस्थानों को 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता से कार्य करने के प्रतिबंध से मुक्त किया है। बैकिंग संस्थान अब अपनी पूर्ण कार्मिक क्षमता से कार्य कर सकेंगे। इस संबंध में श्री मनीष सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी कर दिए हैं।
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