जबलपुर। श्री सोबरन सोनी, कृषि उपज मंडी, गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर के आधीन क्लीनर के पद पर कार्यरत हैं। मई 2020 में कथित त्रुटिपूर्ण समयमान वेतनमान एवम गलत वेतन निर्धारण के कारण 12 प्रतिशत ब्याज़ सहित, मंडी के सचिव द्वारा लगभग 116000 रुपये वेतन से वसूली के आदेश जारी किये गए थे।श्री सोबरन सोनी द्वारा उसके बाद विभाग के समक्ष हाज़िर होकर, वसूली का कारण जानने का प्रयास किया गया। मौखिक रूप से वेतन निर्धारण में त्रुटि बताई गई थी। वसूली की राशि माफ करने से मना किया गया, इस बात के होते हुए, की गलत वेतन निर्धारण की ना तो श्री सोनी को जानकारी थी ना ही उनकी निर्धारण में कोई भूमिका थी। मनमाने तरीके से 12 प्रतिशत ब्याज़ भी लगाया गया।
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