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नेता की शिकायत पर शिक्षक के दंडस्वरूप अटैचमेंट पर हाईकोर्ट का स्टे

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 जबलपुर। श्री राजेश कुमार जैन, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबेरा, जिला दमोह के विरुद्ध राजनैतिक दल के पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर पत्रकारिता करने का आरोप लगाया था। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए, जिला शिक्षा अधिकारी ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-16 अंतर्गत, शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 


राजेश कुमार जैन माध्यमिक शिक्षक द्वारा संलग्नीकरण आदेश दिनाँक 27/07/2020 को हाई कोर्ट जबलपुर के समक्ष चुनौती दी गई। उनके अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी, उच्च न्यायालय, जबलपुर से बातचीत के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 11/09/2020 को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई दौरान, कोर्ट को बताया गया कि राजनैतिक दल का पदाधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, नियम 16 CCA रुल्स के तहत नोटिस जारी  किए गए थे। 


हाई कोर्ट जबलपुर ने याचिककर्ता के पक्ष से सहमत होकर, जिला कलेक्टर, दमोह को निर्देशित किया है कि  वे चार सप्ताह में कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देकर, प्रकरण का निराकरण करेंगे। उस अवधि में श्री राजेश कुमार जैन, शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, जबेरा में  ही कार्य करेंगे एवं संलग्नीकरण आदेश स्टे रहेगा।

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