पड़ोसी द्वारा खेत पर कब्जा कर लेना कोई नई बात नहीं है। यह विवाद सदियों से चलते आ रहे हैं और कई बार गंभीर आपराधिक प्रकरणों का कारण बनते हैं। दरअसल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीड़ित किसान को कानून की जानकारी नहीं होती। उसकी अज्ञानता का सभी फायदा उठाते हैं।
ग्राम की समस्त भूमि का सीमांकन मध्यप्रदेश भू-संहिता, 1959 के अध्याय 10 की धारा 124 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है। कौन व्यक्ति कितनी जोत का अधिकार रखता है यह सीमा-चिन्ह एवं सर्वेक्षण चिन्ह को बनाएगा। ऐसे में कोई व्यक्ति अपनी जोत (खाते) से बढ़कर किसी अन्य जोत (खाते) में दोषपूर्ण कब्जा कर लेता है तब राजस्व अधिकारी अर्थात तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी(SDO),कलेक्टर आदि) ऐसे व्यक्ति को किस कानून के अंतर्गत हटा देगा जानिए।
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