शिवपुरी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने शिवपुरी जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 की निर्वाचन प्रक्रिया प्रचलित है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 में उपयोग होने वाले वाहनों की आवश्यकता एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जिले में संचालित होने वाले प्रत्येक पेट्रोल पंप को आदेशित किया है कि वह अपने पेट्रोल पंप में 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टॉक में हमेशा रखना सुनिश्चित करें।उक्त रिजर्व स्टॉक का निस्तारण अद्योहस्ताक्षरकर्ता, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देश पर ही किया जाएगा। इस आदेश में किसी प्रकार की शिथिलता, अवहेलना करने पर निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक, दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश शिवपुरी जिले के समस्त पेट्रोल पंपों पर 15 जुलाई तक प्रभावशील रहेगा।
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