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ग्राम भौती में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

 


शिवपुरी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश/सचिव अर्चना सिंह के मार्गदर्शन में आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सज्जन सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में ग्राम भौती के ग्राम पंचायत भवन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। 
शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सज्जन सिंह सिसोदिया ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए बताया कि उभयलिंग धारण करने वाले व्यक्ति को भी भारतीय संविधान के भाग-3 में उपबंधित समस्त मूल अधिकार जैसे- समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धर्म और संस्कृति का अधिकार आदि समस्त अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए संरक्षण विधेयक 2019 के बारे में बताने के साथ-साथ अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेन्द्र कुमार चढार ने उपस्थित समुदाय को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम अंतर्गत साझी गृहस्थी में महिलाओं के साथ होने वाली शारीरिक हिंसा मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा एवं प्रतिकर आदेश आदि के संबंध में बताते हुए महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाएं महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, विधिक परामर्श एवं परिवार परामर्श आदि के संबंध में जानकारी दी। साथ ही नेशनल लोक अदालत, मध्यस्थता योजना एवं समाधान आपके द्वारा योजना के संबंध में विस्तार से बताया। इस अवसर पर अनिल भारद्वाज, थाना प्रभारी भौंती ने उपस्थित जनसमुदाय को नशामुक्त हेतु संदेश दिया। इस अवसर पर सरपंच श्रीमती ज्योति गुप्ता एवं पंचायत सचिव अशोक मिश्रा उपस्थित रहे।

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