ट्ट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य एवं आयु 18 से 55 वर्ष एवं आय प्रमाण-पत्र (आयकर दाता न हो) आवेदन के लिए पात्र हैं। इस योजना के लिए आवेदक को जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पैनकार्ड, आधारकार्ड, समग्र आइडी, राशन कार्ड, एवं आवेदक की पासपोर्ट साज की 02 फोटो एवं मोबाइल नंबर आदि द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में ऋण बैंक के माध्यम से स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राशि 10 हजार से 1 लाख रूपये तक उक्त राशि ब्याज अनुदान 7 प्रतिशत 5 वर्ष के लिये देय होगा एवं गारन्टी फीस म०प्र० शासन द्वारा देय होगी।
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