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SHIVPURI NEWS : मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना से आत्मनिर्भरता की राह आसान



 शिवपुरी ज़िले के विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शासन द्वारा मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु अर्द्धघुमन्तु व्यक्तिमूलक स्वरोजगार योजना वर्ष 2022 चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य इन समुदायों के व्यक्तियों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग देना है।योजना दो स्वरूपों में संचालित है—एक विभागीय स्तर पर और दूसरा संबंधित अभिकरणों के माध्यम से। इसके अंतर्गत आवेदकों को 10 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऋण लेने वाले लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 20 हजार रुपये तक की अनुदान राशि तथा 6 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाता है।इस योजना का लाभ वे व्यक्ति ले सकते हैं जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच है और जो आयकर दाता नहीं हैं। विभागीय योजना (भाग-1) में शैक्षणिक योग्यता की कोई अनिवार्यता नहीं है, जबकि अभिकरण आधारित योजना (भाग-2) के लिए न्यूनतम आईटीआई प्रशिक्षण या चयन समिति द्वारा प्रस्‍तावित व्‍यक्तिमूलक प्रकरण आवश्यक है।इस योजना के अंतर्गत samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक जिला कलेक्ट्रेट परिसर, शिवपुरी स्थित पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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