जिलों से स्वीकृत व नवीनीकृत समस्त शस्त्र लायसेंसधारी वर्ष 2014-15 एवं 2016-17 में लायसेंस का इंद्राज नेशनल डाटा लायसेंस साफ्टवेयर में किया गया है। जिन लायसेंसियों द्वारा शस्त्र लायसेंस का यूआईएन नंबर दर्ज नहीं कराया है। वह 31 मार्च 2019 तक संबंधित कलेक्ट्रेट शखा में उपस्थित होकर यूआईएन नंबर का इंद्राज अपने मूल लायसेंस पर अनिवार्य रूप से कराएं। उक्त दिनांक के पश्चात यूआईएन नंबर आवंटित नहीं होने पर संबंधित का लायसेंस अवैध माना जाएगा, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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