प्रदेश सहित जिले में भी नागरिकों को राजस्व विभाग अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के माध्यम से सुगम, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्राप्त हो, इसके लिए जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में 16 फरवरी 2019 को राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने 16 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालत की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में आज जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदारों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप राजस्व लोक अदालतों की तैयारियां एवं व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने राज्य शासन द्वारा लोक अदालत के संबंध में जारी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए निर्देश दिए कि राजस्व लोक अदालत की अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार भी किया जाए। सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व लोक अदालतों में आने वाले पक्षकारों के लिए मूलभूत सुविधाए आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने बताया कि 15 जनवरी 2019 तक राजस्व लोक अदालत हेतु प्रकरणों को चिन्हांकन कर आरसीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा, 10 फरवरी 2019 तक प्रकरणों में आदेश के पूर्व तक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर नोटिस, सुनवाई, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन आदि की कार्यवाही की जाएगी, 16 फरवरी को आयोजित राजस्व लोक अदालत में प्रकरणों में अंतिम आदेश जारी किया जाएगा एवं 28 फरवरी 2019 तक राजस्व लोक अदालत में पारित आदेशों पर अमल की कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया कि आयोजित राजस्व लोक अदालत के माध्यम से अविवादित नामांतरण, बंटवारा, नक्शा बंटाकन, सीमांकन, व्यपवर्तन, आरआरसी बसूली, ऋण पुस्तिकाओं का प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधन निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र, नजूल प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने 16 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालत की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में आज जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदारों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप राजस्व लोक अदालतों की तैयारियां एवं व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने राज्य शासन द्वारा लोक अदालत के संबंध में जारी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए निर्देश दिए कि राजस्व लोक अदालत की अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार भी किया जाए। सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व लोक अदालतों में आने वाले पक्षकारों के लिए मूलभूत सुविधाए आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने बताया कि 15 जनवरी 2019 तक राजस्व लोक अदालत हेतु प्रकरणों को चिन्हांकन कर आरसीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा, 10 फरवरी 2019 तक प्रकरणों में आदेश के पूर्व तक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर नोटिस, सुनवाई, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन आदि की कार्यवाही की जाएगी, 16 फरवरी को आयोजित राजस्व लोक अदालत में प्रकरणों में अंतिम आदेश जारी किया जाएगा एवं 28 फरवरी 2019 तक राजस्व लोक अदालत में पारित आदेशों पर अमल की कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया कि आयोजित राजस्व लोक अदालत के माध्यम से अविवादित नामांतरण, बंटवारा, नक्शा बंटाकन, सीमांकन, व्यपवर्तन, आरआरसी बसूली, ऋण पुस्तिकाओं का प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधन निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र, नजूल प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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