कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने जौरा के समस्त बीएलओ को निर्देशित किया कि मतदाता सूची शतप्रतिशत शुद्ध हो, इस कार्य में लापरवाही पाये जाने पर संबंधित बीएलओ के विरूद्ध कार्यवाही होगी। प्रत्येक बीएलओ को अपने-अपने मतदान केन्द्र के अन्तर्गत नवीन मतदाताओं के शत प्रतिशत फार्म जमा करने है जिससे नवमतदाता सूची में जुड़वाने होंगे। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने बुधवार को जौरा विकासखण्ड के अंतर्गत नवोदय विद्यालय में बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को दिये। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर श्री विनोद सिंह, तहसीलदार सहित जनपद सीईओ, सुपरवाईजर एवं बीएलओ उपस्थित थे।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती दास ने कहा कि जो मतदाता 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है, उन मतदाताओं के नाम प्राथमिकता से बीएलओ घर-घर जाकर फार्म नम्बर 06 भरें, इस कार्य में लापरवाही बरदास्त नहीं होगी। उन्होने कहा कि महिला शादी शुदा है तो वह 18 वर्ष की होगी। उसकी परिवार की आईडी साथ में लगा दे। जो बीएलओ इस कार्य में लापरवाही बरतेगा तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने कहा कि जो मतदाता 21 वर्ष के हो चुके है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है उनके लिए बीएलओ डिक्लियरेशन फार्म भी साथ में भरे। कलेक्टर ने कहा कि अधिकतम नाम जोड़ने में महिला मतदाताओं को प्राथमिकता दी जावे, क्योंकि महिला मतदाताओं का रेश्यो बहुत कम है। कलेक्टर ने कहा कि जिले की इपिक रेश्यो 61 प्रतिशत होना चाहिए जो कम है जिले में 90 हजार फॉर्म भरे जायेंगे तब हम रेश्यो कवर कर पायेंगे। जौरा विधानसभा क्षेत्र में अभी 17 हजार फॉर्म भरना शेष है। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र क्रमांक 283 के बीएलओ ने टारगेट पूरा नहीं किया है उनका 10 दिवस का वेतन, मतदान केन्द्र क्रमांक 64, 89 के बीएलओ अनुपस्थित पाये गये तथा मतदान केन्द्र क्रमांक 233 के बीएलओ ने मात्र 4 फार्म जमा किये इसलिये 4 बीएलओ का 10-10 दिवस का वेतन काटने का नोटिस जारी किया गया।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती दास ने कहा कि जो मतदाता 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है, उन मतदाताओं के नाम प्राथमिकता से बीएलओ घर-घर जाकर फार्म नम्बर 06 भरें, इस कार्य में लापरवाही बरदास्त नहीं होगी। उन्होने कहा कि महिला शादी शुदा है तो वह 18 वर्ष की होगी। उसकी परिवार की आईडी साथ में लगा दे। जो बीएलओ इस कार्य में लापरवाही बरतेगा तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने कहा कि जो मतदाता 21 वर्ष के हो चुके है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है उनके लिए बीएलओ डिक्लियरेशन फार्म भी साथ में भरे। कलेक्टर ने कहा कि अधिकतम नाम जोड़ने में महिला मतदाताओं को प्राथमिकता दी जावे, क्योंकि महिला मतदाताओं का रेश्यो बहुत कम है। कलेक्टर ने कहा कि जिले की इपिक रेश्यो 61 प्रतिशत होना चाहिए जो कम है जिले में 90 हजार फॉर्म भरे जायेंगे तब हम रेश्यो कवर कर पायेंगे। जौरा विधानसभा क्षेत्र में अभी 17 हजार फॉर्म भरना शेष है। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र क्रमांक 283 के बीएलओ ने टारगेट पूरा नहीं किया है उनका 10 दिवस का वेतन, मतदान केन्द्र क्रमांक 64, 89 के बीएलओ अनुपस्थित पाये गये तथा मतदान केन्द्र क्रमांक 233 के बीएलओ ने मात्र 4 फार्म जमा किये इसलिये 4 बीएलओ का 10-10 दिवस का वेतन काटने का नोटिस जारी किया गया।
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