Music

BRACKING

Loading...

तीन शस्त्र लायसेंस निरस्त । 

तीन शस्त्र लायसेंस निरस्त  

शिवपुरी | 26-मार्च-2019  कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 को मद्देनजर रखते हुए शस्त्र लायसेंस के तीन प्रकरणों में लायसेंस निरस्ती की कार्यवाही की है।
    जारी आदेशों के तहत ग्राम दिदावनी थाना बामौरकलां निवासी मनमोहन शर्मा पुत्र रमेश प्रसाद शर्मा के शस्त्र एक 315 बोर रायफल, ग्राम बिरौली थाना पिछोर निवासी मेहरवान सिंह चौहान पुत्र रावराजा चौहान के शस्त्र 315 बोर रायफल एवं ग्राम खिसलौनी मजरा बंदला हाल बामौरकलां निवासी बालेन्दु यादव पुत्र राम सिंह यादव के शस्त्र 32 बोर रिवॉल्वर कि शस्त्र अनुज्ञप्तियां आयुष अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ