पेड न्यूज होने पर उम्मीदवार को 48 घण्टे के अंदर जिला स्तरीय एमसीएमसी को देना होगा जवाब
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शिवपुरी | 05-अप्रैल-2019 लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत पेडन्यूज होने पर संबंधित उम्मीदवार को 96 घण्टे में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस दिया जावेगा, जिसका जवाब उम्मीदवार/पार्टी द्वारा 48 घण्टे के अंदर जिला स्तरीय एमसीएमसी को जवाब देना होगा। जवाब संतोषजनक होने पर उम्मीदवार के खाते में डीपीआर या डीएव्हीपी दर जोड़ी जाएगी। समिति के निर्णय से संतुष्ठ नहीं होने पर उम्मीदवार 48 घण्टे के अंदर राज्य स्तरीय एमसीएमसी समिति को अपील कर सकता है। जिसकी प्रति जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी को देना होगी। राज्य स्तरीय समिति 96 घण्टे में प्रत्याशी की अपील पर विचार कर निर्णय से प्रत्याशी और जिला स्तरीय समिति को अवगत कराएगी। प्रत्याशी राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्ध 48 घण्टे में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
एक ही प्रकार की खबर, लेख, छायाचित्र, हेंडलाईन एक ही पृष्ठ पर एक से अधिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई या अलग-अलग लेखकों के नाम से लेख व खबर लगातार विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर पेडन्यूज की श्रेणी में माने जाएगें। ऐसे समाचार जो मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे है। उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे है। एक ही पृष्ठ पर प्रतिद्धदी प्रत्याशियों की जीत की संभावना बता रहे है। वे भी पेडन्यूज के दायरे में आएगें। ऐसे प्रकाशित समाचार जिसमें लिखा हो कि कोई भी एक प्रत्याशी हर वर्ग का समर्थन पा रहा है तथा उस क्षेत्र में जीत जाएगा। वह भी पेडन्यूज कहलाएगी। किसी समाचार पत्र के एक ही पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार के फान्ट एवं ड्रॉप केस स्ट्राइन्स का प्रयोग भी पेड न्यूज के दायरे में माना जाएगा।

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