राजनैतिक विज्ञापनों का कराना होगा प्री-सर्टिफिकेशन
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शिवपुरी | 10-अप्रैल-2019 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाचार पत्रों के ई-पेपर्स में दिए जाने वाली राजनैतिक विज्ञापनों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, केवल, शॉपिंग मॉल और सिनेमा घर, रेडियों, एलईडी के माध्यम से प्रसारित होने वाले विज्ञापनों और बल्क में एसएमएस भेजने हेतु उम्मीदवारों को जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) प्री सर्टिफिकेशन लेना आवश्यक होगा।
प्री सर्टिफिकेशन हेतु रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दल के चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों को विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व या किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के मामले में उन्हें प्रसारण की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व आवेदन मीडिया सटिफिकेशन एवं मानीटरिंग समिति के समक्ष जिला जनसंपर्क कार्यालय शिवपुरी 14 नम्बर कोठी ए.बी.रोड़ में बनाए एग मीडिया सेंटर में करना होगा। ऐसे आवेदन के साथ प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रोनिक फार्म में (सीडी या डीवीडी) दो प्रतियो के साथ उसके विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जाना होगा। एम.सी.एम.सी.और पदाविहित अधिकारी सर्टीफिकेशन से पूर्व विज्ञापन में संशोधन का या कुछ विलोपित करने के निर्देश दे सकता है जिसका पालन 24 घंटे में करना होगा। प्रत्याशी /पार्टी को संशोधित विज्ञापन का पुनः सर्टीफिकेशन कराना होगा।
प्रमाणीकरण हेतु आवेदन के साथ देनी होगी जानकारी, प्रत्याशी एवं पार्टी को आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित जानकारी प्रस्तुत करनी होंगी -
अ- लागत
ब- प्रसारण चैनल या केवल नेटवर्क का नाम
स- प्रसारण दिनांक
द- प्रसारण अवधि
स- शपथ पत्र व्यय में सम्मलित कर लिया है,
द- व्यय का भुगतान चैक या डी.डी. से किया जावेगा।

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