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लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत के अंतर्गत जिले के समस्त लोकसभा क्षेत्र May 11, 2019

लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत के अंतर्गत जिले के समस्त लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक कामगार को मतदान करने हेतु 12 मई 2019 का संवैतनिक अवकाश की सुविधा दी गई है।
   भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135(ख) के तहत कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना के नियोजक अथवा प्रबंधक अपने अधीनस्थ कामगारों को 12 मई 2019 को संवैतनिक अवकाश अनिवार्य रूप से प्रदान करेंगे। नियोजक द्वारा उल्लंघन किए जाने पर पांच सौ रूपए तक के जुर्माना से दण्डित किया जाएगा।

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