शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश ने 12 साल की बालिका से बलात्कार के मामले मे मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 21 साल की सश्रम कारावास ओर 1 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया हैं। मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता ने की।अभियोजन के अनुसार 7 जून 2018 को देहात थाना क्षेत्र में बालिका अपने घर में अकेली थी। तभी आरोपी मुकेश घर आया बालिका से बोला की तुम्हारे बगीचे में गाय घुस आई है उसे भगा दो, बालिका जैसे ही बगीचे में पहुंची वैसे ही आरोपी ने बालिका को पकडकर बलात्कार कर दिया। बालिका ने अपने घर आकर मां को घटना की जानकारी दी।उसकी मां ने घटना की रिर्पोट देहात थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी मुकेश के खिलाफ धारा 376,377 आईपीसी एवं 3-4 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम कर प्रकरण में विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनो पक्षो के तर्क और बच्ची के बयानों के आधार पर आरोपी मुकेश को 21 साल की सजा सुनाई।

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