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शोभाराम की मृत्यु की मजिस्ट्रीयल जांच के लिए अधिकारी नियुक्त -

   
   
थाना खनियांधाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने के दौरान शोभाराम पुत्र रामप्रसाद लोधी की तबीयत बिगड़ने से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर द्वारा शोभाराम लोधी को मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में मृतक के भाई केरन सिंह एवं अन्य परिजनों ने जांच की मांग की है।
    पुलिस अधीक्षक एवं आमजन के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने मामले की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिए है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत अनुविभागीय दण्डाधिकारी करैरा श्री अरविंद वाजपेयी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और विभिन्न बिन्दुओं के आधार पर पूरे मामले की जांच कर 15 दिन के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। 

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