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थोक व्यापारी 50 मैट्रिक टन तथा फुटकर विक्रेता 10 मैट्रिक टन से ज्यादा प्याज का स्टॉक रखने पर होगी क़ानूनी कार्यवाही।

प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक लिमिट तय 

शिवपुरी | 03-अक्तूबर-2019  भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाए, स्टॉक सीमा, और संचालन निर्बन्धन हटाना आदेश 2016 में किये गए संशोधन के अनुसार राज्य शासन द्वारा आमजनों के लिए प्याज की उपलब्धता बनाये रखने के लिए स्टॉक सीमा निर्धारण किया गया हैं।
    आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्य शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार 30 नवम्बर 2019 की अवधि तक कोई भी थोक व्यापारी 50 मैट्रिक टन तथा फुटकर विक्रेता 10 मैट्रिक टन से ज्यादा प्याज का स्टॉक नही रख सकेंगे। निर्धारित सीमा से अधिक प्याज का स्टॉक पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 

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