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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में पंजीकृत कृषकों को मिलेगी तीन हजार की पेंशन 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में पंजीकृत कृषकों को मिलेगी तीन हजार की पेंशन 

ग्वालियर | 23-अक्तूबर-2019  प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत दो हैक्टेयर भूमि तक के कृषक जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है वह कृषक योजना के तहत पंजीयन करा सकेंगे। पंजीकृत कृषकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह तीन हजार रूपए की राशि प्राप्त होगी। इस योजना के तहत प्रीमियम के बराबर की राशि शासन द्वारा कृषक के खाते में जमा कराई जायेगी। 
    आत्मा परियोजना के संचालक श्री एस एल जोनवार ने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना प्रदेश में भी लागू की गई है। कृषक भाई प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का पंजीयन अपने किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर करा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने हेतु कृषक अपनी अंश राशि चाहें तो नगद अथवा पीएम किसान रजिस्टर्ड बैंक अकाउण्ट से ऑटो डेबिट के माध्यम से करा सकते हैं। किसान पोर्टल पर स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन हेतु कृषकों को खसरा, खतौनी की नकल, आधारकार्ड, दो फोटो एवं बैंक पासबुक अपने साथ लेकर जाना होगा। 

किसानों को देना होगा आयु के अनुसार प्रीमियम

    उन्होंने बताया कि 18 वर्ष के कृषक को प्रतिमाह 55 रूपए, 40 वर्ष तक जमा करने होंगे। इसी प्रकार 19 वर्ष की उम्र पर 58 रूपए, 20 वर्ष पर 61 रूपए, 21 वर्ष पर 64 रूपए, 22 वर्ष पर 68 रूपए, 23 वर्ष पर 72 रूपए, 24 वर्ष पर 76 रूपए, 25 वर्ष पर 80 रूपए, 26 वर्ष पर 85 रूपए, 27 वर्ष पर 90 रूपए, 28 वर्ष पर 95 रूपए, 29 वर्ष पर 100 रूपए, 30 वर्ष पर 105 रूपए, 31 वर्ष पर 110 रूपए, 32 वर्ष पर 120 रूपए, 33 वर्ष पर 130 रूपए, 34 वर्ष पर 140 रूपए, 35 वर्ष पर 150 रूपए, 36 वर्ष पर 160 रूपए, 37 वर्ष पर 170 रूपए, 38 वर्ष पर 180 रूपए, 39 वर्ष पर 190 रूपए तथा 40 वर्ष पर 200 रूपए प्रतिमाह जमा करने होंगे। प्रीमियम के बराबर राशि शासन द्वारा कृषक के खाते में जमा कराई जायेगी। नियमित प्रीमियम जमा करने के उपरांत 60 वर्ष की उम्र के बाद तीन हजार रूपए प्रतिमाह पेंशन कृषकों को प्राप्त होगी। 
    ऐसे कृषक जो किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं अथवा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कृषक जो व्यापारी प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सभी शासकीय कर्मचारी-अधिकारी एवं सभी कृषक जो एपीएल हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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