नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार अब दलित उत्पीड़न एक्ट (एससी, एसटी एक्ट) के मामलों में अब अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बाबत गुरुवार को फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति बीके नारायण की कोर्ट ने कहा- अग्रिम जमानत के लिए एससी, एसटी की संशोधित धारा 18 बाधा नहीं बनेगी। एससी, एसटी के मामलों में भी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में बराबर का अधिकार है। कोई भी आरोपी, जिस पर एससी-एसटी एक्ट लगा है, वह अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने का अधिकारी है।
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