नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों एवं सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण के मामले में चल रहे तमाम विवादों का लगभग अंत कर दिया है। उत्तराखंड के एक मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकार को आरक्षण देने के लिए निर्देश नहीं दे सकता।
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