शिवपुरी, 05 मार्च 2020/ श्रम विभाग, मप्र भोपाल द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण, नया सवेरा योजना के अंतर्गत राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत विभिन्न प्रावधानों कें अतंर्गत घटनाओ में सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार राजस्व विभाग के माध्यम से प्राकृतिक आपदा, तूफान, भूकंप, बाढ, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने, मकान या खलयान में आग से मृत्यु पर 04 लाख रूपये एवं पानी में डूबने से मृत्यु पर 04 लाख रूपये तथा बस से नदी या जलाशय से गिरने से मृत्यु होने पर 04 लाख रूपये की सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार नाव दुर्घटना से मृत्यु पर 04 लाख रूपये एवं सर्प, गुहेरा या अन्य जहरीले जन्तु के काटने से मृत्यु पर 04 लाख रूपये देने की सुविधा पीडित परिवारो को देने की सुविधा दी जावेगी।

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