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एसडीएम को सूचित किए बगैर विवाह समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे shivpuri news


शिवपुरी। भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि के मद्देनजर जिले में विवाह समारोह आयोजन के संबंध में निर्णय के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। शिवपुरी में लॉकडाउन की अवधि में आगामी तिथियों में आयोजित विवाह समारोह को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी किया है। जिसके तहत आयोजनकर्ता अपने-अपने घरों पर वर एवं वधू पक्ष के 10-10 व्यक्ति पंडित अथवा काजी सहित आदि कुल 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह कर सकते हैं।
ऐसे प्रकरणों में, जहां वधू या वर पक्ष को विवाह समारोह हेतु शिवपुरी जिले से बाहर जाना है, तो एक वाहन में ड्राइवर सहित चार व्यक्ति की अनुमति होगी। आयोजनकर्ता ऐसे दो वाहनों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से प्राप्त कर सकेगा, जिसमें जाने वाले व्यक्तियों के नाम, पता एवं मोबाइल नंबर की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
शिवपुरी जिले में आयोजित होने वाले विवाह समारोह की सूचना आयोजनकर्ता को संबंधित एसडीएम को विवाह में सम्मिलित होने वाले वर-वधू पक्षों की जानकारी मय स्थाई पते व मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराना आवश्यक होगी। एसडीएम को सूचित किए बगैर विवाह समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर विवाह समारोह एवं सामूहिक विवाह पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना संक्रमण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन करना सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लंनकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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