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शासन की नई गाइडलाइन में कोरोना संक्रमित की नहीं होगी पहचान उजागर. Shivpuri news


शिवपुरी। शासन द्वारा कोरोना को लेकर आए दिन बदली जा रही गाइडलाइन के क्रम में अब जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके तहत अब ना तो कर सकते हैं और ना ही 10 दिन से ज्यादा अस्पताल में रख सकते हैं। ऐसे में अब संक्रमण बढऩे का खतरा बढ़ जाएगा।
जानकारी अनुसार सह स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद किदवई ने बीते रोज सभी सीएमएचओ को एक आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जिन लोगों के टेस्ट निगेटिव आए हैं उनके साथ-साथ जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी जानकारी गोपनीय बनाए रखने के साथ ही अस्पताल में 10 दिन तक ही भर्ती किया जाना है।
किसी भी संक्रमित व्यक्ति की जानकारी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया जाना गलत है। ऐसे में यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार कोई जानकारी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ना कराई जाए।
अगर पूर्व में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई गई हो तो ऐसे प्रकरणों की जानकारी प्लेटफॅार्म से तत्काल हटाई जाए। अब स्वास्थ्य महकमा अगर कोरोना पॉजीटिव अथवा संदिग्ध मरीज का नाम सार्वजनिक नहीं करेगा तो फिर आम जनता को कैसे पता लगेगा कि कौन व्यक्ति पॉजीटिव मरीज है और कौन संदिग्ध, उन्हें किस व्यक्ति से दूरी बनाकर और बचकर रहना है।
विचारणीय पहलू यह है जब तक पॉजीटिव मरीज का टेस्ट निगेटिव नहीं आएगा, तब तक यह पुष्टि कैसे होगी कि वह सोसायटी में खुला घूम सकता है या नहीं।
सूत्र बताते हैं कि ग्वालियर में भी इसी तरह से एक पॉजीटिव मरीज को खुला छोड़ दिया गया था, जबकि वह निगेटिव हुआ ही नहीं था, इसके बाद वह आम व्यक्ति की तरह घूमने लगा और कई लोगों में संक्रमण का कारण भी बना।
इनका कहना है
यह बात सही है कि एक ऑर्डर आया है जिसमें किसी भी पॉजीटिव को 10 दिन तक आईसोलेट करने के उपरांत उसे डिस्चार्ज करना है, परंतु उसमें यह भी ध्यान रखना है कि मरीज को आखरी के 3 दिन तक किसी भी प्रकार की कोई खांसी, सर्दी, बुखार नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा हम शिवपुरी में अपने हिसाब से भी मामले को देखेंगे क्योंकि ग्वालियर में एक व्यक्ति से जिस तरह की घटना हुई उसे देखकर हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। पॉजीटिव मरीज का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।
डॉ. एएल शर्मा, सीएमचओ, शिवपुरी

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