एक व्यक्ति जब शासकीय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उसमें वह शासन की सभी शर्तों को स्वीकार करता है। कर्मचारी शासन का सेवक होता है। उसकी नियुक्ति किसी एक कार्यालय, जिला या संभागीय क्षेत्र के लिए नहीं होती। सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर एक शासकीय व्यवस्था है। शासन को जिस स्थान पर कर्मचारी की आवश्यकता होती है, ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर क्या कारण है कि जब एक शासकीय कर्मचारी अपने तबादला आदेश के खिलाफ न्यायालय में याचिका दाखिल करता है तो न्यायालय ना केवल उसकी याचिका को स्वीकार करता है बल्कि उसके तबादले को स्थगित कर देता है।
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