Music

BRACKING

Loading...

पेयजल को अपवित्र करना पाप ही नहीं क्राइम भी है, पढ़िए किस धारा के तहत FIR दर्ज होती है

www.anticorruptionews.com की ताज़ा ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़



प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो उस समय के लोग नदी, तालाब, नहरें आदि का पानी पी कर जीवन यापन करते थे। फिर कुआं, नल, हैंडपंप का समय वर्तमान युग में आया। फिर भी कुछ लोग आज भी प्राचीन परम्परा के अनुसार नदियों का पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं। आज के लेख में हम आपको बताएंगे कि सार्वजनिक जल स्त्रोत को अपवित्र करना भी एक दंडनीय अपराध है।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 277 की परिभाषा:-


भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 277 में दण्ड का प्रावधान:-


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ