भोपाल धारा 144 में संशोधन आदेश, पढ़िए किस-किसको छूट मिली
गुरुवार, जुलाई 02, 2020
जिले में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना,शराब, पान, तंबाकू सेवन करना प्रतिबंध रहेगा। सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी परंतु कंटेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं रहेगी। समस्त स्टाफ को आरोग्य सेतु एप उपयोग करना अनिवार्य है।विभाग, संस्था, राजस्व, स्वास्थ्य पुलिस, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन एवं टेलीकॉम इंटरनेट, वेतन मानदेय आदि हेतु कार्यालय को शत-प्रतिशत क्षमता से संचालन कर सकेगें।
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