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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक होगा


शिवपुरी,  

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों का बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। इच्छुक कृषक भाई निर्धारित तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते है। भारत सरकार द्वारा खरीफ 2020 में सभी कृषकों हेतु योजना को ऐच्छिक किया गया है।किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वयन की जा रही है जिसमे बीमित फसले जिला स्तर पर उडद एवं मूंग, तहसील पर ज्वार, कोदो कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास तथा पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित, धान अंसिचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर बीमित फसलें अधिसूचित की गई है। किसान भाई द्वारा खरीफ मौसम मे सभी अनाज, दलहन तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का मात्र अधिकतम 2 प्रतिशत प्रीमियम देय होगा। शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। पात्र कृषक अधिसूचित क्षेत्रों मे अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और कास्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र है। यह योजना सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक की गई है, अल्पकालीन फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा।अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा, बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से करवा सकते है। अऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, शासन द्वारा मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लायसेन्स, भू अधिकार पूस्तिका, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी बुवाई प्रमाण आवश्यक है। समस्त ऋणी व अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य तथा मोबाइल नम्बर वांछित रहेगा।ऋणी कृषक भाई अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते है, वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 से 7 दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई तक संबंधित बैंक में लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से बाहर जा सकते है।

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