भारत सरकार के निर्देशानुसार उचित मूल्य पर उपार्जित स्कंध का भुगतान संबंधित कृषक को उसके आधार लिंक खातों में ही किया जाएगा। यदि किसी अन्य खाते में भुगतान किया जाता है इसके लिये यह आवश्यक है कि सभी किसान जिन्होंने फसल विक्रय के लिये पंजीयन कराया है, उनको उनके आधार नंबर से कम से कम एक खाता लिंक होना चाहिये। जिस पर विक्रय फसल की राशि का भुगतान किया जा सके। ( इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा दो स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। प्रथम स्तर पर हितग्राही द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर का मिलान किया जा रहा है, जिससे आधार नंबर का सत्यापन ओटीपी के माध्यम से किया जा सके। दूसरे स्तर पर उक्त आधार नंबर में दर्ज खाते का सत्यापन भी किया जायेगा। इस संबंध में सभी पंजीकृत किसानों को उनके मोबाइल एसएमएस भेजा गया है। जो इस प्रकार है “इस वर्ष समर्थन मूल्य का भुगतान किसान के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में ही किया जाएगा। किसान पंजीयन क्रमांक.........में आपके द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं आधार नंबर में दर्ज मोबाईल नंबर भिन्न-भिन्न होने के कारण आधार नंबर का सत्यापन नहीं हो सका है। अतः नजदीक के आधार पंजीयन केन्द्र पर जाकर अपने आधार नंबर में पंजीयन में उल्लेखित मोबाईल नंबर दर्ज कराए।“ प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने बताया कि कुल 8 लाख 97 हज़ार 931 किसानों में से 16 नवंबर 2021 तक 1 लाख 53 हजार 139 किसानों का सत्यापन हो पाया है। उन्होने प्रदेश समस्त कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं कि सभी किसानों का सही मोबाईल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आधार नंबर लिंक है। वही मोबाइल नंबर दर्ज हो तथा आधार नंबर बैंक खाते से लिंक करवाना सुनिश्चित करें। ताकि भुगतान करने में विलम्ब एवं कठिनाई न हो और हितग्राही को सही समय पर उनकी फसल का भुगतान प्राप्त हो सके। साथ ही उनको आधार लिंक मोबाइल नंबर पर जानकारी और ओटीपी प्राप्त हो सके। |
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