जिले में नेशनल फर्टिलाइजर लिमि. विजयपुर, गुना मध्यप्रदेश एवं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमि. सेन्ट्रल हिसार, हरियाणा दोनों बीज प्रदायक संस्थाओं का बीज प्रयोगशाला में जांच के दौरान अमानक पाए जाने पर विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी श्री यू.एस.तोमर ने बताया है कि जिले में छाजेड बंधु न्यू ब्लॉक शिवपुरी एवं कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड खनियाधाना गोदाम से बीज के नमूने लिए गए थे। जो प्रयोगशाला में जांच में अमानक पाए गए। इस कारण बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते बीज का जिले में विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। वही शिवपुरी मै कीटनाशक पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक श्री यू.एस. तोमर ने बताया कि मैसर्स सोनम वायोटेक ए.बी. रोड़ कोलारस के विक्रय केन्द्र से कीटनाशी दवा का नमूना वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कीटनाशी निरीक्षक विकास खण्ड कोलारस द्वारा लिया गया। कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नमूना अमानक पाया गया है। अनुज्ञापन अधिकारी एवं उपसंचालक श्री यू.एस. तोमर के द्वारा अमानक कीटनाशी का जिले में भण्डारण क्रय, विक्रय एवं परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है।
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