मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2024-2022 हेतु मतदान 06 जनवरी (गुरूवार) एवं 28 जनवरी (शुकवार) तथा 16 फरवरी 2022 (बुधवार) को होगा। इस संबंध में कामगार द्वारा मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से किए जाने हेतु साप्ताहिक अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए है।
श्रमायुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा जारी परिपत्र के तहत इन मतदान तिथियों में संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें।उक्त कार्यक्रम के अनुसार मतदान 06 जनवरी (गुरूवार) एवं 28 जनवरी (शुकवार) तथा 16 फरवरी 2022 (बुधवार) को ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्चात प्रारंभ की जाएगी ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो।
ऐसे कारखाने जो निरन्तरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं, उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जाए। संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान क्षेत्रों में आने वाले दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत दुकान अथवा संस्थान को निर्धारित दिन बंद अथवा अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर मतदान के दिन को बंद अथवा अवकाश रखेंगे तथा अन्य दुकान अथवा संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देंगे। इन निर्देशों का समुचित परिपालन राज्य के कारखानों के अधिभोगीगण, प्रबंधकों तथा दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजकों तथा प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
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