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नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के दौरान ओपिनियन पोल / एग्जिट पोल के संबंध में दिशा निर्देश जारी

braj rawat 
  नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के दौरान ओपिनियन पोल/ एग्जिट पोल के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन निषिद्ध किया गया है। 
ओपिनियन पोल के परिणाम भी किसी निर्वाचन संबंधी बात के अन्तर्गत आते है। अतः स्पष्ट है कि उक्त समयावधि के भीतर ऐसे पोल के परिणाम प्रकाशित / प्रसारित नहीं हो सकते। पुनः एग्जिट पोल निर्वाचन में मतदान करने वाले मतदाताओं से सम्पर्क कर तैयार किया जाता है, अतः इसके परिणाम मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के पश्चात् ही प्रकाशित/प्रसारित किये जा सकते है। उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने ओपिनियन पोल एवं एग्जिट पोल के प्रकाशन व प्रसारण के संबंध में निर्देश जारी किये हैं।
किसी भी समय संचालित ओपिनियन पोल के परिणाम मतदान क्षेत्रों में निर्वाचन मतदान प्रथम चरण 06 जुलाई को दृष्टिगत रखते हुए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में  04 जुलाई की शाम 5.00 बजे से लेकर निर्वाचन मतदान द्वितीय चरण 13 जुलाई 2022 की शाम 5 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित नहीं किए जायेगें। द्वितीय चरण में मतदान 13 जुलाई को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के आधे घंटे के बाद ही प्रकाशित/प्रसारित किये जा सकेंगे।

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