नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के दौरान पार्षद पद के समस्त अभ्यर्थियों को होर्डिंग्स लगाने के संबंध में अनुमति लेनी होगी।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 में होर्डिंग लगाने के संबंध में आयोग के निर्वाचन संबंधी नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। होर्डिंग्स लगाने की अनुमति संबंधित जिले के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रदान की जा सकती है। निर्वाचन में होने वाले व्यय संबंधित अभ्यर्थी के खाते में ही दर्ज किया जाएगा। जिसके तहत पार्षद पद के समस्त अभ्यर्थी अनुमति उपरांत ही होर्डिंग्स लगाए।
0 टिप्पणियाँ