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मतदान दिवस की पूर्व संध्‍या से मतदाता के अतिरिक्‍त अन्‍य व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर करने के निर्देश

braj rawat 
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने  जिले में नगरीय निकायों के निर्वाचन शांतिपूर्ण तथा शालीन वातावरण में संपन्न कराए जाने हेतु मतदान दिवस की पूर्व संध्‍या से मतदाता के अतिरिक्‍त अन्‍य व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर करने के आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मतदान दिवस की पूर्व संध्या से मतदान दिनांक को सम्मिलित करते हुए ऐसे व्यक्ति जो क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उक्त निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से बाहर चले जाए तथा यह भी आदेशित किया है कि उक्त अवधि में ऐसे व्यक्ति जो क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वह निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश न करें। यह प्रतिबंधात्मक आदेश बीमार व्यक्ति, दूध या अन्य दैनिक उपभोग की सामग्री लाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा, परन्तु उक्त के संबंध में संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

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