धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
शिवपुरी, / जिले के समस्त जलीय स्थलों पर पर्यटकों की उपस्थिति होने की दशा में किसी भी अप्रिय घटना घटित न हो। किसी भी प्रकार की जनहानि एवं अन्य विषम परिस्थिति से बचने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जिला के समस्त जलीय स्थलों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत शिवपुरी जिलांतर्गत विगत कुछ दिनों से निरंतर हो रही बारिश के कारण सामान्य से अधिक दर्ज होने से समस्त नदी, नहर, बांध, तालाब, जलाशय, जल प्रपात व अन्य जलभराव वाले स्थानों पर जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही वर्षा ऋतु होने से आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना है।
विगत कुछ वर्षों में भी वर्षा ऋतु के दौरान अतिवर्षा के कारण जिले में बाढ़-आपदा की स्थिति निर्मित हो चुकी है। उक्त स्थिति में जलीय स्थलों पर पर्यटकों की उपस्थिति होने की दशा में जलीय स्थलों के आस-पास फिसलन (काई आदि) जमा होने से किसी भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना को देखते हुए उक्त आदेश जारी किया गया है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण सीमाक्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त नदी, नहर, बांध, तालाब, जलाशय, जल प्रपात व अन्य जल भराव वाले स्थलों हेतु निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले की सीमा क्षेत्र अंतर्गत 20 जुलाई (गुरुवार) से समस्त नदी, नहर, बांध, तालाब, जलाशय, जल प्रपात व अन्य जल भराव वाले स्थान तथा क्षेत्रों के आस-पास जनसामान्य का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
यह आदेश आपदा प्रबंधन कार्य में अनुलग्न अधिकारी/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेश के तहत शिवपुरी जिलांतर्गत विगत कुछ दिनों से निरंतर हो रही बारिश के कारण सामान्य से अधिक दर्ज होने से समस्त नदी, नहर, बांध, तालाब, जलाशय, जल प्रपात व अन्य जलभराव वाले स्थानों पर जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही वर्षा ऋतु होने से आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना है।
विगत कुछ वर्षों में भी वर्षा ऋतु के दौरान अतिवर्षा के कारण जिले में बाढ़-आपदा की स्थिति निर्मित हो चुकी है। उक्त स्थिति में जलीय स्थलों पर पर्यटकों की उपस्थिति होने की दशा में जलीय स्थलों के आस-पास फिसलन (काई आदि) जमा होने से किसी भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना को देखते हुए उक्त आदेश जारी किया गया है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण सीमाक्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त नदी, नहर, बांध, तालाब, जलाशय, जल प्रपात व अन्य जल भराव वाले स्थलों हेतु निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले की सीमा क्षेत्र अंतर्गत 20 जुलाई (गुरुवार) से समस्त नदी, नहर, बांध, तालाब, जलाशय, जल प्रपात व अन्य जल भराव वाले स्थान तथा क्षेत्रों के आस-पास जनसामान्य का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
यह आदेश आपदा प्रबंधन कार्य में अनुलग्न अधिकारी/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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