उक्त बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर भवन में जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर मोटर दुर्घटना अधिनियम में हुए नवीन संशोधन के संबंध में कार्यशाला भी आयोजित की गई।
बीमा कंपनी की अधिवक्ता दिलीप गोयल ने मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम में हुए नवीन संशोधन विशेष कर अध्याय 11 और 12 में उल्लेखित प्रावधानों एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता, नाबालिक के द्वारा वाहन न चलने के संबंध में, धारा 161 के तहत मारकर भाग जाने वाले वाहनों से होने वाले पीड़ित पक्षकार को प्रतिकर के संबंध में, बिना हेलमेट के वहां चलाए जाने के संबंध में, दावा अधिकरण की अधिकारिक आदि के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेंद्र कुमार चढ़ार, जिला अभिभाषाक संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र समाधिया, अधिवक्ता आरसी पौराणिक, वीरेंद्र शर्मा, दीवान सिंह रावत, अंकुर चतुर्वेदी, दीपक गुप्ता, गुरदीप कुशवाहा, कुमारी प्रिंसी सोनी, श्रेय शर्मा, श्रीमती मीनाक्षी सिसोदिया, अंकित जैन, विवेक जैन, रोहित दुबे, गोपाल सिंह लोधी, आकाश जाटव, अजय कुमार शाक्य, दीपेश दुबे, नमित बाथम, रीना राठौर, ब्रजमोहन राठौर, हिरदेश राठौर, विकास सिंघल, सुनील कुशवाह, मंजीत जाटव, रविंद्र चतुर्वेदी, विमल वर्मा, कु.योग्यता झा, सुरेश कुमार प्रजापति सहित अन्य अधिवक्ता गण उपस्थित रहे।

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