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ग्राम पंचायत लोहारीकला में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

 लोगों को दी कानूनी जानकारी



शिवपुरी,  
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशन में तथा जिला न्यायधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना सिंह के मार्गदर्शन में 7 अगस्त को ग्राम पंचायत भवन नौकरीकला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में उपस्थित लोगों को जितेंद्र मेहर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जनजातीय संवर्धन सप्ताह के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विधिक अधिकारों, नालसा आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति व महिला अथवा बालक, मानव दुर्व्यापार से या बेगार से सताया गया व्यक्ति, जेल में निरुद्ध बंदी एवं आपराधिक हिंसा से सताया हुआ व्यक्ति अथवा प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति निशुल्क विधिक सहायता का हकदार है।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेंद्र कुमार चढ़ार ने लोक अदालत योजना, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, मध्यस्थता योजना, महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही डॉ.चढ़ार द्वारा समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत रेवेन्यू पुलिस विभाग वन विभाग विद्युत विभाग नगर पालिका द्वारा रखे जाने वाले मामलों की भी विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर पंचायत समन्वय अधिकारी रामहेत जाटव पंचायत सचिव उमाशंकर भार्गव, पटवारी राहुल वर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

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