मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने वीडियो कांफ्रेसिंग से सभी संभागों के कमिश्नर एवं कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सभी संभागों के कमिश्नर एवं सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में दिए गए निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट वोटर्स.डॉट.ईसीआई.इन पर जाकर कोई भी मतदाता 2003 की मतदाता सूची देख सकता है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ तीन बार मतदाताओं के घर घर जाएंगे, यह सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जो व्यक्ति 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, वह भी मतदात सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, हटवाने के लिए फॉर्म 7 और सुधार या संशोधन के लिए मतदाता को फॉर्म 8 भरना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने बताया कि एन्यूमरेशन फार्म भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो जुर्माने या कारावास के लिए दंडनीय होगा। बैठक के दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राम प्रताप सिंह जादौन, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजय श्रीवास्तव, श्रीमती सुरभि तिवारी और राजेश यादव उपस्थित रहे। एनआईसी शिवपुरी के वीडियो कॉफ्रेसिंग कक्ष में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी, अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, समस्त एसडीएम सहित तहसीलदार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने भी जिले के सभी ईआरओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (EFs) भरे जाएंगे तथा मतदाता को अपने या परिजनों के नाम का मिलान या लिंकिंग पिछले SIR के रिकॉर्ड से करने में सहायता की जाएगी। इस कार्य के लिए मतदाता और बीएलओ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.cci.gov.in/ का उपयोग कर सकते हैं। मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु फॉर्म-6 और घोषणा प्रपत्र एकत्र किए जाएंगे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर पर कम से कम तीन बार जाकर विवरण सुनिश्चित करेंगे।

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