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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने करने वालो को 7 - 7 साल की सजा एबं 2000 - 2000 हजार रुपए का जुर्माना


शिवपुरी - घटना दिनाँक 26 - 06 - 2014 को थाना कोलारस क्षेत्र की किशोरी अपने घर मे अकेली थी तभी रघुराज परिहार एबं कलौआ मोटरसाइकिल से आये और किशोरी को उसके घर मे शादि का झांसा देकर अपने साथ बहला फुसलाकर ले गए ।किशोरी के गायब होने पर उसके माता पिता ने उसकी पुलिस थाना कोलारस में आरोपीगण के विरुद्ध दिनाँक 01 - 09 - 2014 को एफ आई आर दर्ज कराई । आरोपी कलौआ किशोरी को इंदौर ले जाकर करीब सात माह तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा । दिनाँक 21 - 03 - 2015 को आरोपी किशोरी को अपने रिश्तेदार सुखराम रघुवंशी के यहाँ छोड़कर भाग गया ,जहाँ से पुलिस ने किशोरी को बरामद कर पूछ ताछ की जिसमें किशोरी ने आप बीती पुलिस को बताई । पुलिस थाना कोलारस ने 363,366,376 आई पी सी एबं 4 पोक्सो ऐक्ट के तहत अपराध कायम कर प्रकरण विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय श्रीमान आर बी कुमार जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया।माननीय न्यायालय द्वारा शुक्रवार को आरोपीगण को दोषी पाते हुए 7 - 7 वर्ष का सश्रम कारावास एबं 2000 - 2000 रू के जुर्माने से दंडित किया।मामले मे शासन की ओर से पैरवी श्री संजीव कुमार गुप्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई है।

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