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संभागायुक्तों और कलेक्टरों को मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का समय सीमा में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

राज्य शासन ने मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में संभागायुक्त और कलेक्टरों से दिशा-निर्देश जारी कर इनका कड़ाई से समय सीमा में पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। योजना का क्रियान्वयन सभी विभागों, निगमों, मण्डलों और निकायों के मैदानी कर्मचारी-अधिकारी के सहयोग से किया जायेगा। जिला स्तर पर कलेक्टर, अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विकास खण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगें। आज आठ जनवरी से योजना के लाभान्वित किसानों के ऋण प्रदाता संस्था/ बैंक शाखा में फसल ऋण खाते के आधारकार्ड सीडिंग के लिए विशेष अभियान प्रारंभ हो गया।

निर्देशों में कहा गया है कि कलेक्टर्स प्रत्येक बैंक शाखा/ समिति के लिए ग्रामवार दिवस नियत शासकीय कर्मचारी को आवश्यक समन्वय तथा आधार सीडिंग के लिए बैंक शाखा/ समिति में किसानों को गाईड करने के लिए नियुक्त करें कार्य 5 फरवरी 2019 तक जारी रखेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय एवं बैंक शाखा समिति में आधार सीडेड फसल ऋण खातों के लिए संभावित पात्र किसानों को हरी सूची एवं गैर आधार सीडेड सफेद सूची पोर्टल से प्राप्त कर चस्पा करें। 25 जनवरी से पहले समस्त संबंधित ग्राम पंचायत की सर्विस एरिया की समस्त बैंक शाखाओं/समितियों की हरी तथा सफेद सूची प्रदर्शित करें।

सूची प्रकाशन/चस्पा होने के बाद आधार कार्ड सीडेड सूची (हरी सूची) के किसानों से हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधार कार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफलाईन प्राप्त किए जायेंगे। नगरीय रिकायों में भी आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी ताकि नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमिधारी ऋणी किसान नगरीय निकाय में आवेदन जमा कर सकें। जिन किसानों के नाम दोनों सूचियों में नहीं हैं अथवा उन सूचियों में त्रुटिसुधार हेतु दावा-आपत्ति के लिए गुलाबी आवेदन-पत्र ग्राम पंचायत में जमा कराने होंगे।

कृषि विभाग द्वारा हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में मुद्रित कराकर 13 जनवरी की सुबह तक जिला मुख्यालय पर प्रदाय किये जा रहे है। इन आवेदन पत्रों को समुचित संख्या में ग्राम पंचायतवार तथा बैंक शाखाओं में रखने की व्यवस्था की जायेगी।

प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत के सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही वर्ग-3 से अनिम्न स्तर का शासकीय कर्मचारी नोडल अधिकारी के रूप में कर्त्तव्यस्थ किया जायेगा। जो 5 फरवरी तक ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करेगा। नोडल अधिकारी के द्वारा ही आवेदन पत्रों की पावती रसीद जारी की जावेगी तथा प्रत्येक प्राप्त आवेदन पत्रों को रजिस्टर में इन्द्राज करेगा।

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2019 को ग्राम सभा में उस दिनांक तक हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र भरकर देने वाले आवेदकों की सूची पढ़ी जावेगी। साथ ही ऐसे किसानों नाम भी पढ़े जावेंगे जिनका नाम हरी अथवा सफेद सूची में है किन्तु उन्होंने आवेदन पत्र 25 जनवरी तक जमा नहीं किए है। 27 जनवरी 2019 से 5 फरवरी 2019 तक जिन्होंने आवेदन भरकर नहीं दिया है उनसे आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जावे। प्राप्त आवेदन पत्रों की डाटा एन्ट्री का कार्य पोर्टल पर कराया जावेगा। जानकारी पोर्टल पर अपलोड होते ही SMS से किसान को सूचना चली जावेगी। कलेक्टर द्वारा पोर्टल जो भी डाटा एन्ट्री होगी उसकी प्रतिलिपि आवेदक किसान को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। गुलाबी आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त कर जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंक शाखा/समिति को प्रेषित किया जावेगा। जहाँ बैक शाखा अपने अभिलेखो से पुष्टि करेगी। दावा/आपत्ति सही होने पर पोर्टल की जानकारी को बैंक शाखा द्वारा सुधार किया जावेगा।

पाँच फरवरी से 10 फरवरी तक ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदन पत्रों को डाटा इन्ट्री सेन्टर पर इनपुट किया जायेगा। पोर्टल की जानकारी बैंकों को ऑन-लाईन accessible होगी। पोर्टल की ऋण खाते की जानकारी का सत्यापन, आधारकार्ड प्रमाणीकरण का कार्य किया जायेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक खातों में अगर आधार अभिप्रमाणन नहीं हुआ हो तो उसका राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा UIDAI के पोर्टल से बैंक द्वारा अभिप्रमाणन कराया जायेगा। सहकारी बैंकों के ऋण खातों का आधार अभिप्रमाणन MAP-IT के द्वारा अधिकृत Authentication User Agency (AUA) के माध्यम से कराया जाएगा।

पोर्टल पर प्रावधिक दावा (Provisional Claim) display होंगे, इससे सभी बैंक शाखाओं/समितियों को ऐसे दावे की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही उनके द्वारा ऐसे प्रावधिक दावे पर आपत्ति की जा सकेगी। दस फरवरी से 17 फरवरी तक बैंक शाखा/समिति पोर्टल पर प्रावधिक दावा 

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